{उ.प्र.राजस्व अधि.की प्रमुख धाराएँ} |
धारा 16:राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की शक्तियां
धारा 20:सीमा का निर्धारण व सीमाकंन
धारा 24:सीमा सम्बन्धी विवाद
धारा 28: - नक्शा दुरुस्ती
धारा 25:मार्गाधिकार व सुखाचार
धारा 30 :मानचित्र व खसरा का अनुरक्षण
धारा 31 :अधिकार अभिलेख
धारा 32 :अभिलेखों को ठीक करना
धारा 33:उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण
धारा35: अन्तरण के मामले में नामांतरण
धारा 38 : गलती और लोप का सुधार
धारा 41 :किसान वही
धारा 51 :नया अधिकार अभिलेख तैयार करना
धारा 60 : भूमि प्रबंधन समिति द्वारा अधीक्षण प्रबंधन व नियंत्रण
धारा 61:ग्राम तालाबों का प्रबंधन
धारा 63:ऐसी भूमि जिससे आवासीय आवंटन के लिए रखा जा सकता है।
धारा 64 :आबादी स्थलों का आवंटन।
धारा 65;आवंटियों को कब्जा दिलवाना।
धारा 67:ग्राम पंचायत की सम्पति की क्षति ,उसका दुरूपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति.
धारा: 74 खातेदारी का वर्ग
धारा : 75 संक्रमणीय अधिकार वाले खातेदार
धारा :76 असंक्रमणीय अधिकार वाले खातेदार
धारा :80 औधोगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग
धारा 91:बंधक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 98: अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 99 :अनुसूचित जन जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 101 : विनिमय
धारा 116 :जोत के विभाजन के लिए वाद
धारा 125 : ग्राम पंचायत को सौपी गई भूमि में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश
धारा 128 :आवंटन व पट्टा रद्द किया जाना।
धारा 38 : गलती और लोप का सुधार
धारा 41 :किसान वही
धारा 51 :नया अधिकार अभिलेख तैयार करना
धारा 60 : भूमि प्रबंधन समिति द्वारा अधीक्षण प्रबंधन व नियंत्रण
धारा 61:ग्राम तालाबों का प्रबंधन
धारा 63:ऐसी भूमि जिससे आवासीय आवंटन के लिए रखा जा सकता है।
धारा 64 :आबादी स्थलों का आवंटन।
धारा 65;आवंटियों को कब्जा दिलवाना।
धारा 67:ग्राम पंचायत की सम्पति की क्षति ,उसका दुरूपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति.
धारा: 74 खातेदारी का वर्ग
धारा : 75 संक्रमणीय अधिकार वाले खातेदार
धारा :76 असंक्रमणीय अधिकार वाले खातेदार
धारा :80 औधोगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग
धारा 91:बंधक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 98: अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 99 :अनुसूचित जन जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबंध
धारा 101 : विनिमय
धारा 116 :जोत के विभाजन के लिए वाद
धारा 125 : ग्राम पंचायत को सौपी गई भूमि में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश
धारा 128 :आवंटन व पट्टा रद्द किया जाना।
हम पुरानी आबादी मे बसे हुए है जहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है अगल बगल दूसरो के नाम की भूमि है किसी भी हालत मे रास्ता नही दे रहे नाम की भूमि से रास्ता कैसे बनाया जा सकता है अगर कोई कानूनी तरीका हो तो बताये।
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