जोत चकबन्दी प्रारम्भ होने पर चकबन्दी नियमावली के नियम 22 के अनुसार सबसे पहिले जोत चकबन्दीआकार पत्र 4 में भौमिक अभिलेखों में पाई गयी अशुध्दियों और विवादों की सूची तैयार की जायेगी।तहसील खतौनी की समस्त प्रविष्टियों की शत प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा उन्हें विगत वार्षिक रजिस्टर या सम्बध्द खसरों तथा बन्दोबस्त के अभिलेखों से जाँच करके त्रुटियों को खोज निकालें और इसे आकार पत्र 4 में अंकित कर देंगे ।इसी प्रकार तहसील से प्राप्त खतौनी गाँव में पढ़कर सुनायी जायेगी।तथा ग्रामीण को उनके खाते की स्थिति समझाकर खातों के अंश मालूम करके प्राप्त आपत्तियों व त्रुटियों को स्थल पड़ताल करके चकबन्दीकर्ता चकबन्दी समिति और खातेदारों से परामर्श करके अशुध्दियों तथा विवादों को भी इसी आकार पत्र 4 में अंकित किया जायेगा।
उपर्युक्त तीनों प्रकार की अशुध्दियों को जोत चकबन्दी आकार पत्र 4 में दो भागों में पृथक पृथक अंकित किया जायेगा।भाग 1 में लिपिकीय प्रकार की अशुध्दियों तथा भाग 2 में अन्य सभी प्रकार की त्रुटियों अंकित की जायेंगी इसका प्रारुप आगे दिया है।
उपर्युक्त तीनों प्रकार की अशुध्दियों को जोत चकबन्दी आकार पत्र 4 में दो भागों में पृथक पृथक अंकित किया जायेगा।भाग 1 में लिपिकीय प्रकार की अशुध्दियों तथा भाग 2 में अन्य सभी प्रकार की त्रुटियों अंकित की जायेंगी इसका प्रारुप आगे दिया है।