उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना National Family Benifit Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य है।जिन परिवारों ने अपने घर का मुखिया जो परिवारिक जीवन का निर्वहन करता था यदि उसकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए 30,000 रुपये की धनराशि एक मुश्त राशि मिल जाएगी।लेकिन इस धनराशि को मुआवजा से हम परिभाषित नहीं कर सकते।मुआवजा किसी वस्तु के बदले में दी जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारक योजना के लिए आवेदन 1 वर्ष के अंदर करवा देना चाहिए ।उपरोक्त योजना का लाभ 75 दिन के अन्दर मिल जाता है।
National Family Benifit Scheme |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में प्रति परिवार 30, 000 / रुपए का भुगतान करेगी।
पहले यह आर्थिक धन राशि 20, 000 / रुपये थी। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी ह
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
◆आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
◆शहरी क्षेत्र के आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
◆ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु मुख्य दस्तावेज
2.आवेदक की आयु प्रमाण पत्र {Birthday certificate. }
आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप {Income certificate }
आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप {Income certificate }
3.परिवार के मुखिया का मृतक प्रमाण पत्र{ Death Certificate}
4.बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी। { Bank Passbook}
5.आवेदक का आधार कार्ड Aadhar Card
6.जाति प्रमाणपत्र cast certificate *
7.निवास पप्रमाणपत्र ({ residence* certificate}
फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल ।
इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवदेन
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाये Rashtriya parivarik labh yojana up official Site यहाँ क्लिक।यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए नया पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको यहां पर करना Click करना होगा।
क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र दिखाई देगा|
इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे
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इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे|
अपनी सही जानकारी और विवरण दर्ज करे
आय प्रमाण पत्र,फोटोग्राफ,दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड/दर्ज करे।
सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
पहलुओं में यदि कुछ बदलाव हुए हों तो अपना कीमती सुझाव जरूर दें।धन्यवाद
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पहलुओं में यदि कुछ बदलाव हुए हों तो अपना कीमती सुझाव जरूर दें।धन्यवाद
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